रैगिंग की सजा
महाविद्यालय परिसर में किसी भी रूप में रैगिंग पूर्णत: प्रतिबंधित है। वि. वि. अनु. समिति के अनुसार अनुशासनहीनता से सख्ती से निपटा जाएगा। कॉलेज भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी द्वारा तय किए गए सभी नियमों को लागू करेगा। रैगिंग के दोषी पाए जाने वाले छात्र को कॉलेज से निष्कासित कर दिया जाएगा और उक्त छात्रों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है। प्रत्येक छात्र को वेबसाइट http://www.antiraging.in पर एंटी-रैगिंग फॉर्म भरना आवश्यक है।